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लोकसभा

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भारतीय संसद में लोकसभा के बैठक के जगह

लोकसभा (जनता के चुनल प्रतिनिधि लोग के मंडली) भारतीय संसद के निचला सदन (अंगरेज लोग के हाउस ऑफ दि पीपल के समकक्क्ष) हवे, ऊपरी सदन राज्यसभा हवे। संसद के एह सदन के सदस्य लोग सीधे जनता द्वारा बालिग़ मताधिकार द्वारा चुनल जाला आ एकरे खाती देस के लोकसभा चुनाव क्षेत्र सभ में बाँटल गइल बा। लोकसभा सांसद लोग एक बेर चुनल जाए के बाद अधिकतम पाँच बरिस या फिर लोकसभा के भंग होखे तक अपना पद प रहे ला। लोकसभा भंग करे के काम राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर कइल जाले। लोक सभा के बैठक दिल्ली में मौजूद संसद भवन के लोकसभा कक्ष में होले।

भारत के संबिधान के मोताबिक लोकसभा के सदस्य लोग के अधिकतम संख्या 552 एलाट कइल गइल हवे। वर्तमान में एह में 545 सीट बा जेह में 543 सीट खातिर चुनाव होला आ (2 गो सदस्य लोग राष्ट्रपति द्वारा नामित कइल जा सके लें अगर एंग्लो-इंडियन लोग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होखे 104th संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 26/01/2020 को यह प्रावधान खत्म कर दिया गया है।) एह में से कुल 131 सीट (24.03%)अनुसूचित जाति (84) आ अनुसूचित जनजाति (47) खाती आरक्षित बा। सदन के कोरम कुल सदस्य संख्या के 10% हवे, यानी बैठक में कामकाज होखे खाती कम से कम दस प्रतिशत सदस्य लोग के मौजूद होखल जरूरी होला। लोक सभा के कार्यकाल एकरे पहिली बैठक से, अगर भंग न होखे, अधिकतम पाँच साल ले होला हालाँकि, ई अवधि क़ानून बना के बढ़ावल जा सके ला अगर इमरजेंसी लागू होखे।

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संदर्भ[संपादन करीं | स्रोत संपादित करीं]

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