महाभियोग (अंगरेजी: Impeachment; इंपीचमेंट) अइसन प्रक्रिया ह जेकरे तहत कौनों बिधायी संस्था (लेजिस्लेटिव बॉडी) औपचारिक रूप से कौनों ऊँच सरकारी अधिकारी/पदाधिकारी के ऊपर दोषआरोप लगावे ले। एकर मतलब जरूरी तौर प पद से हटावे के काम होखी अइसन ना बा; ई त बस दोस सभ के औपचारिक कथन भर होला आ पद से हटावे खाती एक तरह से पहिला चरण भर होला। एक बेर जेह अधिकारी/पदाधिकारी प महाभियोग चालू कइल जाला, ओकरे बाद ओह पद प बइठल ब्यक्ति बिधायी संस्था में वोट द्वारा दोससिद्ध साबित कइल जा सकले आ ओकरा पद से हटावल जा सकले के संभावना के सामना क सके ला।

भारत में कई पद अइसन बाड़ें जिनहन पर स्थापित ब्यक्ति के खाली महाभियोगे द्वारा हटावल जा सके ला, जइसे कि राष्ट्रपतिसुप्रीम कोर्ट अउरी हाईकोर्ट के जज इत्यादि।[][]

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