भारत के संबिधान

ImportMaster (बातचीत | योगदान) (robot: Import pages using विशेष:आयात) के द्वारा १४:१३, २५ मार्च २०२२ के बदलाव
(अंतर) ← पुरान बदलाव | हाल के संसोधन (अंतर) | नया बदलाव → (अंतर)

टेम्पलेट:Constitution of India

Error creating thumbnail: फाइल गायब बा
भारतीय संबिधान के उद्देशिका के मूल पाठ आ बेओहर राममनोहर सिन्हा के कला से सजल पहिला पन्ना (42वाँ संबिधान संसोधन से पहिले)।
Error creating thumbnail: फाइल गायब बा

भारत क संबिधान भारत खातिर सभसे बड़ा कानून हवे।[] ई ओह सगरी नियम, कानून आ बिधि के स्थापना करे ला जेह से भारत में सरकार आ सरकारी संस्था सभ के संरचना, शक्ति, प्रोसीजर, आ दायित्व सभ निर्धारित होलें; एकरे अलावा ई मूल अधिकार, नीति निदेशक तत्व आ नागरिक लोग के कर्तब्य के भी निर्धारण करे ला। ई दुनिया में सभसे बड़हन लिखित संबिधान हवे।[] भारत के शासन एही के अनुसार चले ला।

भारत के संबिधान, इहाँ संबिधान के सर्वोच्चता के स्थापना करे ला[] न कि संसद के सर्वोच्चता, काहे से कि ई कौनों संसद के बनावल ना हवे बलुक एक ठो संबिधान सभा द्वारा बनावल गइल हवे। एकरा के उद्देशिका में बर्णित घोषणा के अनुसार भारत के लोग द्वारा अंगीकार कइल गइल हवे। भारत के संसद संबिधान से उप्पर ना हवे।

ई संबिधान के तारीख 26 नवंबर 1949 के संबिधान सभा द्वारा अंगीकार कइल गइल, आ ई 26 जनवरी 1950 से लागू भइल। एह दिन के भारत में गणतंत्र दिवस मनावल जाला।

टेम्पलेट:Clear

संदर्भ संपादन करीं

टेम्पलेट:Reflist

बाहरी कड़ी संपादन करीं

टेम्पलेट:India topics

टेम्पलेट:भारत-आधार