राज्य चुनाव आयोग (भारत)
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राज्य चुनाव आयोग चाहे राज्य निर्वाचन आयोग (टेम्पलेट:Lang-en) खुद शासित आ बिधिक संस्था होखे लें जे भारतीय राज्य सभ में नगर निकाय (नगर निगम, नगरपालिका) आ ग्राम पंचायत इत्यादि आ भारतीय चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अउरी कौनों अइसन निकाय के चुनाव करावे लें। भारतीय संबिधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारतीय चुनाव आयोग के अस्थापना भइल हवे जे एगो संबैधानिक संस्था हवे जबकि राज्य चुनाव आयोग सभ बिधिक संस्था हवेंटेम्पलेट:Efn आ इनहन के नियुक्ती राज्यपाल (गवर्नर) करे लें।
पावर आ जिम्मेदारी[संपादन करीं | स्रोत संपादित करीं]
भारत में राज्य चुनाव आयोग सभ के नीचे लिखल जिम्मेदारी दिहल गइल बाड़ीं:[१]
- राज्य के सगरी नगर निगम (म्युनिसिपल कार्पोरेशन) सभ के चुनाव करावल
- राज्य के नगर पंचायत सभ खातिर चुनाव करावल
- लोकल बॉडी सभ के इलेक्शन खातिर आचार संहिता तय कइल
- मतदाता सूची (इलेक्टोरल रोल) सभ में नया नाँव जोड़ल
- मतदाता सूची में से नाँव हटा के, अगर जरूरत होखे, अपडेट राखल
इहो देखल जाय[संपादन करीं | स्रोत संपादित करीं]
नोट[संपादन करीं | स्रोत संपादित करीं]